Spread the love

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को भारत सरकार के द्वारा हुई। इस योजना के अंतर्गत यह लाभ एक महिला को पहले दो जीवित बच्चों के लिए दिया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो। पहले बच्चे के मामले में ₹5000 की राशि दो किस्तों में और दूसरे बच्चे के जन्म के बाद ₹6000 का लाभ एक किश्त में प्रदान किया जाएगा, बशर्ते कि दूसरी संतान लड़की हो ।

इसके अलावा, 1 अप्रैल 2022 से लागू ‘मिशन शक्ति‘ के दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना (PMMVY 2.0) दूसरे बच्चे के लिए अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन प्रदान करके बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना चाहती है, इस प्रकार, दूसरे बच्चे के लिए, जन्म के बाद ₹6,000/- का लाभ एक किस्त में प्रदान किया जाना है।

PMMVY का उद्देश्य

  1. इस योजना का मुख्य उद्देश्य काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के होने वाले नुकसान को कम करने के लिए मुआवजा देना है, जिस से उन्हे उचित आराम और सुविधा उपलब्ध हो।
  2. दूसरा उद्देश्य गर्भवती महिलाओं या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
  3. दूसरे बच्चे, यदि वह लड़की है, के लिए अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन प्रदान करके बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना।

लाभार्थी की योग्यता

इस योजना का लाभ उठाने की न्यूनतम आयु 19 वर्ष है, और इस योजना का लाभ केवल विवाहित महिला अपने पहले जीवित बच्चे के लिए ही उठा सकती है। 19 वर्ष से कम की विवाहित महिला, एकल माता, विधवा माता, या अविवाहित महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

  • अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाएं
  • जो महिलाएं आंशिक रूप से (40%) या पूर्ण रूप से विकलांग हैं (दिव्यांग जन)
  • बीपीएल राशन कार्ड धारक महिला
  • आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत महिला लाभार्थी
  • ई-श्रम कार्ड धारक महिलाएं
  • महिला किसान जो किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थी हैं
  • मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिलाएं
  • महिलाएं जिनकी शुद्ध पारिवारिक आय 8 लाख रुपये (प्रति वर्ष) से कम है।
  • गर्भवती और स्तनपान कराने वाली AWWs/AWHs/ASHAs
  • कोई अन्य श्रेणी जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है

इसके अलावा, सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित रोजगार में हैं या जो किसी भी समय लागू कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं, वे PMMVY के तहत लाभ की हकदार नहीं होंगी।

PMMVY के अन्तर्गत लाभ

पहले बच्चे के मामले के अंतर्गत लाभार्थी को 5000 रुपए दो किश्तों में सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाती है। 

  • पहली किश्त 3000 रुपए की, गर्भावस्था के छठे महीने के बाद, प्रसव पूर्व होने वाली जांच (ANC) के बाद जमा हो जाती है।
  • दूसरी किश्त 2000 रुपए की, शिशु के जन्म पंजीकरण होने के बाद और साथ ही 14 सप्ताह बाद नवजात के पहले टीकाकरण चक्र पूरा होने के बाद लाभार्थी के बैंक अकाउंट में हस्तांतरित कर दी जाती है।

दूसरा बच्चा अगर वह लड़की है तो लाभार्थी को 6000 रुपए बच्ची के जन्म के बाद एक ही किश्त में सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिये जाते हैं।

योजना के तहत पंजीकरण

ऑनलाइन प्रक्रिया:

  • नागरिक मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और सिटीजन लॉगिन टैब पर क्लिक करें।
  • मोबाइल नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फिर पूरा नाम, राज्य, जिला, क्षेत्र, ब्लॉक, गांव और लाभार्थी के साथ संबंध जैसे विवरण दर्ज करें। फिर क्रिएट अकाउंट बटन पर क्लिक करें।
  • एक बार अकाउंट बन जाने के बाद वेबसाइट के मुख्य होमपेज पर लॉगिन टैब पर क्लिक करें।
  • अब यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें। फिर योजना के लिए आवेदन करें.
  • सफल लॉगिन के बाद, “डेटा एंट्री” टैब पर क्लिक करें और “लाभार्थी पंजीकरण” विकल्प चुनें।
  • अब, लाभार्थी पंजीकरण पृष्ठ पर सभी विस्तृत व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें।
  • पहले बच्चे या दूसरे बच्चे के लिए आवेदन करने वाली योजना के तहत उपयुक्त विकल्प चुनें।
  • एक बार फॉर्म की सारी जानकारी पूरी हो जाए। सबमिट बटन पर क्लिक करें.

ऑफलाइन प्रक्रिया:

लाभार्थी महिला को नवजात शिशु के माता पिता दोनो के दस्तावेज जमा कराने होते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी महिला को अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या आंगनबाड़ी में अपने आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी जमा करानी होती है। क्योंकि इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा लाभ राशि सीधा बैंक खाते में जमा करा दी जाती है।

आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • आधार से जुड़े हुए बैंक या पोस्ट ऑफिस के दस्तावेज
  • बैंक अकाउंट की जानकारी
  • योग्यता प्रमाण
  • MCP/RCHI कार्ड
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • बाल टीकाकरण विवरण

पंजीकरण के समय अपलोड करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की एक सूची नीचे दी गई है (इनमें से कोई भी एक)

  • वे महिलाएँ जिनकी कुल पारिवारिक आय ₹ 8 लाख प्रति वर्ष से कम है
  • मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिलाएं
  • जो महिला किसान, किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थी हैं
  • ई-श्रम कार्ड धारक महिलायें
  • आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत महिला लाभार्थी
  • BPL राशन कार्ड धारक महिलायें
  • जो महिलाएं आंशिक रूप से (40%) या पूर्ण रूप से विकलांग हैं (दिव्यांग जन)
  • SC महिलायें
  • ST महिलायें
  • गर्भवती और स्तनपान कराने वाली AWWs/AWHs/ASHAs

FAQs

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY क्या है?

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को भारत सरकार के द्वारा हुई। इस योजना के अंतर्गत यह लाभ एक महिला को पहले दो जीवित बच्चों के लिए दिया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो। पहले बच्चे के मामले में ₹5000 की राशि दो किस्तों में और दूसरे बच्चे के जन्म के बाद ₹6000 का लाभ एक किश्त में प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि दूसरी संतान लड़की हो ।

PMMVY की शुरुआत कब हुई थी?

PMMVY को 1 जनवरी, 2017 को लॉन्च किया गया था और इसमें केवल पहले बच्चे के लिए लाभ प्रदान किया गया था। अब उसके बाद 1 अप्रैल, 2022 से PMMVY 2.0 के अन्तर्गत इसका लाभ दूसरे बच्चे के लिए भी दिया जाता है, यदि दूसरा बच्चा लड़की है।

PMMVY के लिए कौन योग्य है?

PMMVY के लिए योग्य वो महिलायें हैं जो SC, ST वर्ग से संबंधित हैं अथवा जो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से दिव्यांग हों अथवा BPL राशन कार्ड धारक हों अथवा PMJAY लाभार्थी महिलायें इत्यादि।


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts